अडाणी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स के लिए गुजरात ने केंद्र से जंगलों को संरक्षण कार्यक्रम से हटाने की मांग की। और वो काम हो गया।

नई दिल्ली: भाजपा की गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार से कहा है कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत वनरोपण यानी पेड़ लगाने के लिए रिजर्व की गई कई जंगली जमीन के पार्सल्स को खोल दिया जाए। सरकार ने बताया कि अदाणी ग्रुप ने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए इनमें से चार जंगली पार्सल्स की ‘डिमांड’ की है।
केंद्र सरकार की तरफ से ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की निगरानी करने वाली एक्सपर्ट बॉडी ने इसमें हिचकिचाहट दिखाई। उन्होंने कहा कि डिग्रेडेड यानी खराब हो चुकी जंगली जमीन को इस ग्रीन पहल के तहत घना और स्वस्थ जंगल बनाने के लिए निर्धारित करने की बजाय जंगल काटना अपनी प्रकृति में ही “contradictory” यानी विरोधाभासी है।
गुजरात सरकार ने बाद में एक संशोधित सफाई पेश की। उन्होंने केंद्र सरकार को एक नई अर्जी में बताया कि इन और बाकी हिस्सों पर कोई जंगल लगाना नहीं चाहता, इसलिए इन्हें सभी को उस कार्यक्रम से हटा देना चाहिए जिसे मोदी सरकार ने अक्टूबर 2023 में बड़े धूमधाम से लॉन्च किया था।
केंद्र सरकार ने मान लिया। अपने मौजूदा नियमों को दरकिनार करते हुए, उन्होंने वो चार हिस्सों – कुल 63.44 हेक्टेयर के – जो मूल रूप से अडानी ग्रुप के लिए मांगे गए थे – और कुछ दूसरे हिस्सों को भी ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम से हटा दिया।
जब द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने गुजरात सरकार को ईमेल से सवाल भेजे, तो सरकार ने इनकार कर दिया कि उन्होंने अडानी ग्रुप के लिए जंगली इलाकों को हटाने की केंद्र से गुजारिश की थी। हमने उनके रिकॉर्ड की कॉपी शेयर की, जिसमें साफ दिख रहा था कि शुरू में उन्होंने ऐसा किया था। इसके बाद कोई जवाब नहीं आया।
शुरुआत में, अडानी ग्रुप ने हमारे सवालों का जवाब देते हुए हिस्सों की डिटेल्स मांगी थीं। हमने गुजरात सरकार के रिकॉर्ड्स से जो डिटेल्स हमारे पास थीं—और जो हमारी रिपोर्ट में बताई भी गई थीं—वो सब शेयर कर दीं, जिसमें जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स भी शामिल थे। बार-बार रिमाइंडर देने के बाद कंपनी ने कहा कि प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताए बिना वो कोई कमेंट नहीं कर सकती।
हम ये पता नहीं लगा सके कि गुजरात सरकार को अडानी ग्रुप की तरफ से जंगलों को साफ करने का कोई फॉर्मल प्रपोजल मिला था या नहीं।ग्रीन(वॉश) क्रेडिट प्रोग्राम
भारतीय सरकार का देश के जंगलों की सेहत पर बयान काफी समय से सवालों के घेरे में रहा है। सरकारी रिपोर्ट्स तो हर साल जंगल के क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी का दावा करती हैं, लेकिन रिसर्चर्स का कहना है कि ये आंकड़े बढ़ा -चढ़ाकर पेश किए जाते हैं क्योंकि प्लांटेशन को प्राकृतिक जंगलों के साथ मिला दिया जाता है।
अक्टूबर में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन (FAO) की एक रिपोर्ट आई, जिसमें कुल जंगल क्षेत्र के मामले में भारत को नौवां स्थान और सालाना जंगल क्षेत्र बढ़ोतरी में तीसरा स्थान दिया गया।
भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस उपलब्धि का श्रेय मोदी सरकार की “जंगलों की सुरक्षा और बढ़ोतरी की नीतियों और राज्य सरकारों के बड़े पैमाने पर पौधारोपण प्रयासों” को दिया।
आंकड़े थोड़ी धुंधली तस्वीर बनाते है, तो पूरी कहानी जोड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सरकार के अपने डेटा से पता चलता है कि घने जंगल खराब हो रहे हैं, और हर साल मौजूदा जंगलों के बड़े-बड़े टुकड़े उद्योगों, खनन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए साफ किए जा रहे हैं। 2014-15 से 2023-24 के बीच केंद्र सरकार ने खनन, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए 1.74 लाख हेक्टेयर जंगल काटने की मंजूरी दी है – ये क्षेत्र दिल्ली के आकार से भी बड़ा है।
इसी बैकड्रॉप में, दिसंबर 2023 में दुनिया के लीडर्स के यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में जुटने से पहले अपनी ग्रीन इमेज को मजबूत करने की कोशिश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव की घोषणा की। ये ऐलान खोखला लगा। ये इनिशिएटिव बस एक स्टंट था – एक घरेलू आइडिया को दोबारा पैक करके, बिना डिटेल्स तैयार किए, इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने बेचा जा रहा था। ये वही ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की नकल कर रहा था, जिसे मोदी सरकार ने दो महीने पहले, अक्टूबर में लॉन्च किया था।
इस कार्यक्रम के तहत, केंद्र सरकार खराब हो चुकी जंगल की जमीनों पर पेड़ लगाने को बढ़ावा देती है, ताकि ग्रीन क्रेडिट्स पैदा हों। ये क्रेडिट कंपनियां अपनी पर्यावरण संबंधी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं।मिसाल के तौर पर, अगर कोई कंपनी अपने प्रोजेक्ट के लिए जंगल साफ करने की इजाजत चाहती है, तो उसे गैर-जंगली जमीन पर उतना ही क्षेत्रफल हरा करना पड़ता है, या फिर खराब जंगल की जमीन पर दोगुना क्षेत्रफल। इसे कंपेंसेटरी वनीकरण कहते हैं। अब कंपनियां इसके बदले ऐसे प्लांटेशन को फंड कर सकती हैं, या फिर उन लोगों से क्रेडिट खरीद सकती हैं जिन्होंने पहले से ही पेड़ लगा दिए हैं।
ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में राज्यों से कहा गया है कि वे खराब हो चुकी जंगल की जमीनों की पहचान करें, जिन्हें हरा-भरा बनाया जा सके। और ये सुनिश्चित करें कि ये हिस्से “सभी अड़चनों से मुक्त” हों, तभी इन्हें केंद्र सरकार के फॉरेस्ट लैंड बैंक में इस स्कीम के लिए ऑफर किया जाए। इसके बाद ये पार्सल उन कॉर्पोरेट्स को दिए जाते हैं, जो अपनी कानूनी जरूरतों या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पर्यावरण के लिए फायदेमंद काम करना चाहते हैं।
द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक पिछली जांच में खुलासा हुआ था कि ये स्कीम शुरू से ही काफी प्रचार और ग्रीनवॉशिंग का मिश्रण रही है।
अदानी की एंट्री
योजना के रोलआउट और डिटेल्स कितने भी अधूरे या कमजोर क्यों न रहे हों, फिर भी केंद्र सरकार ने फरवरी 2024 में इसके नियम तय कर दिए और राज्यों से कहा कि वे इस योजना के लिए जंगल की जमीन के टुकड़े पहचानें। ये टुकड़े एक लैंड बैंक का हिस्सा बनेंगे, और कंपनियां या संस्थाएं इन पर पेड़ उगाने या दूसरे इको-रेस्टोरेशन कामों के लिए पैसा लगाकर क्रेडिट कमाएंगी। कई राज्यों ने ऐसा किया। गुजरात ने सबसे पहले किया।
आखिरकार, ऐसी योजना का मूल आइडिया तो गुजरात सरकार से ही आया था, ठीक उस वक्त जब नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री से पदोन्नति होकर भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले थे।
लेकिन, सिर्फ कुछ महीनों में ही गुजरात अपनी ही इस आइडिया से मुकर गया, ये बात सूचना के अधिकार अधिनियम से हासिल दस्तावेजों से पता चलती है।
जुलाई 2024 में, गुजरात के वन विभाग ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) के ग्रीन क्रेडिट सेल के निदेशक को एक पत्र लिखा। ICFRE वो संस्था है जो ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम की देखरेख करती है।
उन्होंने ICFRE से अनुरोध किया कि गुजरात में इस कार्यक्रम के लैंड बैंक से 13 वन भूमि के भूखंडों को हटा दिया जाए।
राज्य वन विभाग ने कहा कि अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण, हम ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत आने वाले वृक्षारोपण के लिए नीचे बताए गए इन भूमि भूखंडों को जारी रखने में असमर्थ हैं।

एक टेबल संलग्न थी, जिसमें इन 13 पार्सलों की सूची थी और उन्हें हरितीकरण योजना से हटाने के कारण बताए गए थे। कुछ पार्सलों को अचानक “बहुत ढलाऊँ और चट्टानी” पाया गया, कुछ को “डुप्लिकेट” एंट्रीज़ बताया गया।
और चार पार्सल के खिलाफ लिखा था, “अडाणी कंपनी के FCA प्रस्ताव में माँगा गया है। इसलिए इसे रद्द करने का अनुरोध है।”
FCA मतलब फॉरेस्ट कंज़र्वेशन एक्ट, 1980 का संक्षिप्त रूप है। इसे हाल ही में मोदी सरकार ने संशोधित करके वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 नाम दिया है। इसी कानून के तहत राज्य और केंद्र सरकारें उद्योगों को जंगल की ज़मीन सौंपने की इजाज़त देती हैं, ताकि वे उसे साफ करके अपने प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकें।
गुजरात सरकार का मतलब यही था कि जब उन्होंने कहा कि चार ज़मीन के पार्सल एक अडाणी कंपनी ने FCA के लिए ‘माँगे’ थे। अडाणी ग्रुप ने राज्य से कहा था कि उन पार्सलों को उनकी कंपनी को सौंप दिया जाए।
गुजरात सरकार की इस रिक्वेस्ट ने ICFRE के अंदर काफी हड़बड़ी भरी मीटिंग्स और बातचीत शुरू कर दीं, रिकॉर्ड्स से पता चलता है।
उसी महीने में ICFRE के एक अधिकारी ने नोट किया कि ये रिक्वेस्ट बिना “ज़मीन के पार्सल्स की क्लियर स्टेटस” के साथ सबमिट की गई थी। उन्होंने ये भी लिखा कि फैसला लेने से पहले मौजूदा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पोर्टल में फॉरेस्ट लैंड को डीलिस्ट करने के प्रावधानों का ज़िक्र करना ज़रूरी है। उन्होंने अधिकारियों को टास्क दिया कि गुजरात अब जिन जंगलों को डीलिस्ट करना चाहता है, उनके बारे में और डिटेल्स इकट्ठा की जाएँ।

अगस्त 2024 तक, ICFRE ने एक ज्यादा विस्तृत मूल्यांकन किया था। इसमें पुष्टि हुई कि गुजरात सरकार आदानी ग्रुप के लिए चार जंगल के टुकड़ों को कटवाने के लिए रिजर्व करना चाहती थी।
इससे जंगल विभाग के अधिकारी मुश्किल में पड़ गए। ICFRE के अधिकारियों ने इन चार मामलों को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं किया। इन टुकड़ों को हटाने के पक्ष या विपक्ष में सिफारिश लिखने वाली कॉलम को खाली छोड़ दिया गया।
उन्होंने ये जरूर टिप्पणी की कि गुजरात ने रिकॉर्ड पर वादा किया था कि ये जमीन किसी भी बोझ से मुक्त है और इको-रेस्टोरेशन के लिए उपयुक्त है, जब इसे स्कीम के लिए लिस्ट किया गया था। नरम सरकारी भाषा में, ICFRE गुजरात सरकार को दोष दे रहा था कि पहले वनरोपण के लिए चुनी गई जमीन में अचानक आदानी ग्रुप के हित कैसे पता चल गया। ICFRE ने नोट किया कि “इस स्टेज पर रिजेक्शन का विकल्प उपलब्ध नहीं है”।
उन जमीन के टुकड़ों के लिए जो आदानी ग्रुप से जुड़े नहीं थे, एक ICFRE अधिकारी ने दर्ज किया कि आंतरिक सिस्टम को रिवाइज किया जा सकता है ताकि “जेनुइन मामलों” में “रिजेक्शन या जमीन के टुकड़ों को वापस करने” का विकल्प दिया जा सके। एक दूसरे ने कहा कि गुजरात सरकार को बताया जाना चाहिए कि आगे से ऐसी गलतियां न करें।

इसके रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि कुछ केंद्रीय सरकार की कंपनियों ने उन चार पार्सलों में से एक को हरा-भरा करने में दिलचस्पी दिखाई थी, जिन्हें अब गुजरात सरकार अडानी ग्रुप के लिए मुक्त कराना चाहती है।
ICFRE के सबसे बड़े अधिकारी, महानिदेशक ने टिप्पणी की कि अडानी द्वारा ‘मांगी गई’ जमीन के पार्सलों के मामले में ये एक नीतिगत मुद्दा है, जिसके लिए पर्यावरण मंत्रालय से दिशा-निर्देश की जरूरत है। उन्हें स्पष्टता चाहिए कि क्या ग्रीन क्रेडिट लैंड बैंक के तहत सुधार के लिए सूचीबद्ध किए गए जमीन के पार्सलों को इसके बजाय एफसीए के तहत कंपनियां काटने के लिए चुन सकती हैं, क्योंकि ये दोनों प्रक्रियाएं “स्वभाव से एक-दूसरे के विरोधी” हैं।

सितंबर 2024 में, ICFRE ने मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी थी, गुजरात की उन जंगल वाली जमीन के टुकड़ों के बारे में जो आदानी ग्रुप के लिए रिजर्व करने थे। इसमें कहा गया था कि “यह स्थिति एक चुनौती पेश करती है क्योंकि ये जमीन के टुकड़े शुरू में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर किए गए थे”। आगे लिखा था कि इनकी “बाद में पहचान” फॉरेस्ट क्लियरेंस परमिट के लिए की गई, जो “प्रक्रिया में ओवरलैप और ऐसे मामलों के मैनेजमेंट को लेकर चिंताएं पैदा करती है”।

इसके जवाब में पर्यावरण मंत्रालय ने ICFRE को बताया कि ये दो तरीके वाकई एक-दूसरे से पूरी तरह अलग हैं और आपस में स्वतंत्र हैं। मंत्रालय के मेल में ICFRE को कोई साफ निर्देश नहीं दिए गए थे।
अडानी ग्रुप का नाम खुलकर लेने की वजह से ये मामला विवादो में घिर गया था। ये एक ‘पॉलिसी इश्यू’ बनकर अटक गया था।
दिसंबर 2024 में गुजरात सरकार ने ग्रुप के लिए इन जंगल के टुकड़ों को मुक्त कराने का एक नया तर्क ढूंढ लिया। इस बार उसने कहा कि जितने जंगल के हिस्से उसने पहले हरियाली के लिए ऑफर किए थे और जिन पर अभी तक हरियाली के लिए कोई ऑफर नहीं आया है, उन्हें पूरी तरह ग्रीन क्रेडिट स्कीम से वापस ले लिया जाए। बिना सीधे कहे, इसमें अडानी ग्रुप की ‘मांग’ वाली जंगल की जमीनें भी शामिल थीं। अब कागजों पर इन जंगलों को काटने की वजह में कंपनी का नाम नहीं लिखा गया। गुजरात ने कहा कि कुल मिलाकर, 2024-25 में कार्यक्रम के तहत जो जमीन उसने रोपण के लिए मूल रूप से ऑफर की थी, उसका 81% हिस्सा हटाया जाना चाहिए।



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